इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए हैदराबाद
के सांसद और एमआईएम मुखिया असदउद्दीन
ओवैसी को रैली की इजाजत न
देने पर हलफलामा जारी करने को कहा है। इसके लिए
कोर्ट ने सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है।
ओवैसी ने बिहार के नेताओं को बताया ‘बंदर’
कोर्ट ने कहा है कि जब सभी राजनैतिक पार्टियों को
रैलियां करने की मनाही नहीं
है तो ओवैसी को रैली या कोई
भी जनसभा करने से क्यों रोका जाता है ? कोर्ट ने
सरकार के इस तरह के व्यवहारर पर नाराजगी जताते
हुए पूछा है कि आखिर ओवैसी के कार्यक्रमों से कानून
व्यवस्था को किस तरह का खतरा हो सकता है।
गौरतलब है कि ओवैसी को पिछले कई सालों से
यूपी में रैली करने की इजाजत
नहीं मिल रही थी। जिसके
चलते ओवैसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जनसभा
करने की इजाजत मांगी है। हालांकि
अभी कोर्ट ने समाजवादी पार्टी
के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव को नोटिस नहीं दिया है।
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